उत्तर प्रदेश में बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को नववर्ष का तोहफा

Last Updated 01 Jan 2014 06:12:04 AM IST

उत्तरप्रदेश में बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं को नये वर्ष पर तोहफा मिलेगा.


उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

शासन से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एक जनवरी से दो माह तक बिजली बिलों की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करेगी. इस योजना में 50 फीसद सरचार्ज माफ होगा.

इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा. 100 केवी तक के घरेलू व कामर्शियल व औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा. 28 फरवरी के बाद योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा. पंजीकरण की धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नव वर्ष पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पावर कारपोरेशन ने इस योजना को घोषित कर दिया है. नये वर्ष के पहले ही दिन से इस पर अमल होगा. विद्युत उपभोक्ताओं पर कारपोरेशन का लगभग 16000 करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें लगभग 12000 करोड़ रुपये 100 केवी तक की श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बकाया है.

इस योजना से पावर कारपोरेशन को लगभग 1080 करोड़ रुपये राजस्व मिल सकता है. यह योजना एक जनवरी 2014 से लागू होकर 28 फरवरी 2014 तक लागू रहेगी. इस योजना का लाभ पाने के लिए एक हजार रुपये धनराशि से पंजीकरण कराना होगा. इस राशि को बिल के विरूद्ध किया हुआ भुगतान माना जाएगा. पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी से 15 फरवरी 2014 तक खुला रहेगा. श्री मिश्र ने बताया कि योजना का पंजीकरण सामान्य रूप से खण्ड कार्यालय में होगा.

खण्ड कार्यालय दूर होने की स्थिति में उपखण्ड कार्यालयों में पंजीकरण का कार्य होगा. मण्डल कार्यालयों पर भी पंजीकरण की सहूलियत होगी. उपभोक्ताओं के संशोधित बिल उसी दिन या अधिकतम सात दिनों में उपलब्ध करा दिये जाएंगे. इस योजना का लाभ विच्छेदित बकायेदार तथा सेक्शन-3 व 5 का नोटिस प्राप्त भी कर सकते हैं. जो उपभोक्ता पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी को पंजीकरण करवाते है उनके बिल 22 फरवरी तक संशोधित कर दिये जाएंगे तथा 28 फरवरी तक भुगतान करना होगा. योजना में पंजीकृत सभी मामले 28 फरवरी के बाद निस्तारित हो जाएंगे.

इस योजना में 31 दिसम्बर 2013 तक के विद्युत बकायेदारों को इसी तिथि तक के बिलों में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने योजना को लागू करने के साथ मध्यांचल, पूर्वाचल, दक्षिणांचल तथा केस्को के प्रबन्ध निदेशकों को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है.



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