उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरनगर हिंसा में चूक कबूली

Last Updated 31 Oct 2013 06:15:19 PM IST

उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने मुजफ्फरनगर की ताजा सांप्रदायिक हिंसा के लिए गुरुवार को पुलिस की ओर से चूक कबूल की.


पुलिस महानिदेशक देवराज नागर (फाइल फोटो)

मुजफ्फरनगर में ताजा हिंसा में तीन व्यक्तियों की मौत हो गयी और कई घायल हो गए. पुलिस महानिदेशक देवराज नागर ने संवाददाताओं से कहा, ‘कल जिस तरह की घटना हुई, उसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस की ओर से चूक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और इसी वजह से कुछ लोगों ने ऐसा करने की हिमाकत की. हम कड़ी कार्रवाई करेंगे.’

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कल फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाने पर तीन व्यक्तियों की मौत हो गयी. इससे पहले मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा में 62 लोगों की जान जा चुकी है.

कल रात की हिंसा के सिलसिले में आठ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा 15 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. तनावपूर्ण क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल गश्त कर रहे हैं.

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एच एम सिंह ने बताया कि बुढ़ाना थाने में 15 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. जिलाधिकारी कौशल राज ने कल बताया था कि मुहम्मदपुर रायसिंह गांव में दो समुदायों के बीच झड़प के दौरान तीन व्यक्तियों को पीट-पीटकर मार डाला गया और एक अन्य घायल हो गया.

मुहम्मदपुर रायसिंह के निवासियों के हुसैनपुर गांव के लोगों के साथ संघर्ष में तीन युवक मारे गए.

तेजाब हमला मामले में चार के खिलाफ आरोप तय

मुजफ्फरनगर में तेजाब हमला मामले में यहां की एक स्थानीय अदालत ने चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिसमें चार बहनें जख्मी हो गई थीं.

जिला सत्र न्यायाधीश रमा जैन ने कहा कि चार अभियुक्तों बाबर जंग, जावेद, कल्लू और अयूब उर्फ बदरू के खिलाफ भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत कल आरोप तय किए गए.    अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 नवम्बर तय की है.

शामली जिले के कांधला शहर में इस वर्ष अप्रैल में यूपी बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी से लौट रही चारों बहनों पर तेजाब फेंका गया था, जिसमें वे जख्मी हो गई थीं. चारों बहन शिक्षिका हैं.

हत्या के मामले में बीवी और प्रेमी दोषी 

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी बीवी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया है.

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चंद्र भूषण ने कल इन दोनों को तीन साल पुराने मामले में भदसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया. अभियोजन के अनुसार जनवरी, 2010 में जब रोशन लाल ने अपनी बीवी के अनिल सिंह के साथ रिश्ते का विरोध किया तब गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गयी.



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