रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका ठुकराई
पिछले दिनों फर्जी मेडिकल कागजात पेश करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोपभाजन बन चुके प्रवचनकर्ता आसाराम बापू को शनिवार को एक बार फिर न्यायालय से झटका लगा, क्योंकि इसने गुजरात बलात्कार कांड में उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी.
आसाराम को फिर नहीं मिली राहत (फाइल फोटो) |
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले राजस्थान से जुड़े मामले को जल्द से निपटाने की जरूरत है.
आसाराम ने स्वास्थ्य को आधार बनाकर जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया कि उनकी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि उनका जोधपुर में इलाज न किया जा सके.
न्यायालय ने पिछले दिनों भी आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. न्यायालय ने उन्हें झूठी मेडिकल रिपोर्ट देकर जमानत की अर्जी लगाने का दोषी पाया है.
इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं. आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में हैं.
आसाराम पर कथित तौर पर अपने ही आश्रम की एक नाबालिग से यौन दुष्कर्म का आरोप है और वह इस मामले में जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं.
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