शिक्षक भर्ती घोटाला: राजस्थान हाई कोर्ट से आरोपियों को राहत, जमानत हुई मंजूर

Last Updated 27 Jan 2017 04:37:02 PM IST

राजस्थान उच्चन्यायालय ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के आरोपी पूर्व विधायक जुगल काबरा सहित पांच आरोपियों की जमानत मंजूर कर रिहा करने के आदेश दिए है.


राजस्थान उच्चन्यायालय (फाइल फोटो)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी के लोहरा ने 25 जनवरी को दोनो पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जमानत प्रदान कर जेल से रिहा करने के आदेश दिए है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में व्यास विश्वविद्यायल में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति में धांधली करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने गत दिनों पूर्व कुलपति भंवर सिंह राजपुरोहित, सिंडिकैट के सदस्य एवं पूर्व विधायक जुगल काबरा, डूंगर सिंह खिंची, विधिक सलाहकार श्यामसुन्दर शर्मा, भर्ती में सरकारी सदस्य डी एस चूडांवत तथा लिपिक केशवन को गिरफ्तार किया था.

इनमें से राजपुरोहित पहले ही उच्चतम न्यायालय से जमानत पर रिहा हो चुके हैं तथा शेष पांचो को शुक्रवार को उच्चन्यायालय ने जमानत पर रिहा किया है.

विश्वविद्यालय में हुई भर्ती में यूजीसी के नियम 2010 का पालन नहीं करने तथा इस पद के लिए अभ्यार्थी की योज्ञता संबंधी विश्वविद्यालय अध्यादेश 317 में किए गए संशोधन से राज्य सरकार एवं राजभवन को अंधेरे में रखते हुए अपने रिश्तेदारों एवं चेहतो को नियुक्ति प्रदान करने के आरोप इन लोगाों पर लगाए गए है.

इस भर्ती का विरोध होने पर सरकार ने इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपी थी.

 

वार्ता


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