आसाराम की जमानत याचिकाएं: शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा

Last Updated 19 Oct 2016 11:00:56 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान सरकार से बलात्कार मामलों में आरोपी आसाराम की जमानत याचिकाओं पर जवाब देने को कहा.


आसाराम की जमानत पर सुनवाई 24 तक टली (फाइल फोटो

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और आसाराम की अंतरिम और नियमित जमानत के लिए दो अलग अलग याचिकाओं पर जवाब मांगा.
     
आसाराम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी ने कहा कि वह तीन साल से जेल में हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.
     
पीठ ने कहा कि वह 24 अक्तूबर को अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करेगी जबकि नियमित जमानत पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा.
     

तीन अक्तूबर को एम्स के एक मेडिकल बोर्ड ने शीर्ष अदालत को बताया था कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है.
     
सात सदस्यीय बोर्ड ने पीठ के सामने पेश अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि आसाराम ने कई परीक्षण कराने से इंकार कर दिया.
     
आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह तब से ही जेल में बंद हैं. नौ अगस्त को उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में उनका जमानत का आवेदन निरस्त किया था.

भाषा


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