राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश

Last Updated 22 Jun 2016 02:40:32 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को अंतरिम जमानत के लिए मेडिकल बोर्ड बनाकर बीमारियों के संबंध में रिपार्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.


फाइल फोटो

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम को अंतरिम जमानत के लिए एस एन मेडिकल कॉलेज को पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाकर याचिकाकर्ता की बीमारियों के संबंध में रिपार्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
       
उच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश कैलाश चन्द्र शर्मा ने आज आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाइ कर यह आदेश दिए हैं.

आसाराम की ओर से पेश याचिका में करीब एक दर्जन बीमारियों का हवाला देते हुए केरल में उपचार के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया गया है.आसाराम की तरफ से न्यायालय में  उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता राजू रामचन्दण्रएवं राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा ने पैरवी की.
   
याचिका में कहा गया हैं कि आसाराम 12 प्रकार की विभिन्न बीमारियों से पीड़ति हैं और उनका उपचार कराना आवश्यक हैं औंर उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी हैं. याचिका में उपचार के लिए केरल राज्य लेने जाने का हवाला भी दिया गया हैं.

इस पर न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई कर एस एन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को एक पांच सदस्यीय बोर्ड बनाकर आसाराम की बीमारियों के संबंध में अगली सुनवाई पांच जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.     
    
उच्च न्यायालय में ही आसाराम की ओर से अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई हुई हैं और उस पर सुनवाई 12 जुलाई को होगी लेकिन उनकी तबयीत खराब होने के कारण शीघ अंतरिम जमानत के लिए अलग से याचिका पेश की गई हैं.
      
उल्लेखनीय हैं कि  15 अगस्त, 2012 की रात में जोधपुर के पास मणाई आश्रम में उत्तरप्रदेश की एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में आसाराम को पुलिस ने 31 अगस्त को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था और वह तब से यहां केन्द्रीय करागृह में बंद है.

इस मामले में अन्य चार आरोपियों को न्यायालय ने जमानत दे दी हैं लेकिन आसाराम की जमानत अर्जियां उच्चतम न्यायालय तक खारिज हो चुकी हैं.



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