सूखे से फसल नुकसान के लिये 15 अक्टूबर के बाद मुआवजा
प्रदेश में सूखे के हालातों के चलते किसानों को फसल नुकसान के लिये 15 अक्टूबर तक किसानों के नुकसान की भरपाई की जायेगी.
गुलाब चंद कटारिया (फाइल फोटो) |
राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को आपदा प्रबंधन मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में सूखे के हालातों के चलते किसानों को फसल नुकसान के लिये 15 अक्टूबर तक गिरदावरी रिपोर्ट मिलने के बाद किसानों के नुकसान की भरपाई की जायेगी.
श्री कटारिया विधानसभा में प्रदेश में सूखे के हालातों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि गत 16 सितम्बर को फसल नुकसान के लिये गिरदावरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि वैसे तो राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है लेकिन 15 अगस्त के बाद वर्षा नहीं होने के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति से किसानों को फसल का काफी नुकसान हुआ है जिसकी गिरदावरी रिपोर्ट के बाद उचित मुआवजा दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के नियमों के अनुसार पहले फसल का 50 प्रतिशत खराबा होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान था लेकिन केन्द्र एवं राज्य सरकार ने किसान हित में अब इस प्रावधान को बदल कर 33 प्रतिशत फसल के खराबे होने पर भी मुआवजा दिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि प्रदेश के जैसलमेर एवं जालोर जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई है जबकि 6 जिलों में सामान्य से अधिक तथा 16 जिलों में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई. जबकि प्रदेश के नौ जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े तालाबों में 82 प्रतिशत तथा मध्यम आकार के तालाबों में 51 प्रतिशत तथा छोटे जलाशयों में 44 प्रतिशत पानी आ चुका है. इस प्रकार से राज्य के जलाशयों में 70 प्रतिशत पानी आ गया है जिससे कुछ जिलों को छोड़कर पेयजल की समस्या नहीं आयेगी.
श्री कटारिया ने बताया कि प्रदेश में रबी की फसल के दौरान अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुये नुकसान के लिये किसानों को ऑन लाइन 24 सौ करोड़ रुपये का वितरण किया गया तथा कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली और मुआवजा नहीं मिलने की शिकायतों की जांच कर उन्हें भी मुआवजा दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौ शालाओं को भी अनुदान दिया गया है और जिन गौ शालाओं को अनुदान नहीं मिलने की शिकायत हैं उन्हें भी शीघ्र अनुदान दिया जायेगा.
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