RPSC के पूर्व अध्यक्ष हबीब खां गौरान को मिली जमानत

Last Updated 27 Jan 2015 07:16:49 PM IST

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का पर्चा लीक प्रकरण के कथित आरोपी राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हबीब खां गौरान को मंगलवार को जयपुर की एक अदालत ने जमानत दे दी.


हबीब खां गौरान को मिली जमानत (फाइल फोटो)

राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के एक अधिकारी के अनुसार अदालत के न्यायाधीश शंकर ओझा ने गौरान का जमानत आवेदन मंजूर कर उन्हें जमानत दी. इससे पहले गौरान ने अदालत में समर्पण करके जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था.
    
पर्चा लीक प्रकरण की जांच कर रहीं एसओजी ने भी अदालत में गौरान को पूछताछ के लिए रिमांड पर देने का प्रार्थना पत्र दिया. अदालत ने सुनवाई के बाद गौरान के जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया.

अदालत ने गौरान के दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होने तक अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है.
     
गौरतलब है कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हबीब खां गौरान पर राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा का पर्चा लीक करवाने का आरोप है. एसओजी गौरान के खिलाफ मामले की जांच कर रही है.

गौरान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन गौरान को राहत नहीं मिली थी. उच्चतम न्यायालय ने गौरान को तय समय में अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था.



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