अवमानना मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से दिग्विजय सिंह को नोटिस

Last Updated 17 Dec 2014 11:42:56 AM IST

आरएसएस और बाबा रामदेव पर टिप्पणी के मामले में दायर मानहानि में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिग्जिवय सिंह को नोटिस भेजा है.


दिग्विजय सिंह को नोटिस (फाइल फोटो)

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने कोटा निवासी खण्डेलवाल की याचिका पर यह नोटिस दिया है. खण्डेलवाल ने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बताते हुए कोटा जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी.

इसमें आरोप लगाया गया था कि दिग्विजय सिंह ने संघ की तुलना प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी से की है और यह मानहानि है. इस याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इस आधार पर आरोपी बनाया गया था कि उन्होंने बाबा रामदेव को आरएसएस का एजेंट कहा था.

कोटा की निचली अदालत ने जुलाई 2011 में यह मामला खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ खण्डेलवाल कोटा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष की अदालत में चले गए.

इस अदालत ने जनवरी 2012 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी कर दिए. दिग्विजय सिंह इस याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए.

हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी आपत्ति रिवीजन कोर्ट में देने के निर्देष दिए. रिवीजन कोर्ट ने माना कि खण्डेलवाल इस मामले में पीडित व्यक्ति नहीं है, इसलिए अगस्त 2012 में केस खाारिज कर दिया. इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में आये. यहां न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने मामले की सुनवाई कर दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी कर दिया.



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