राजस्थान के बहुचर्चित समलेटी बम कांड में एक को फांसी की सजा

Last Updated 30 Sep 2014 10:29:42 AM IST

राजस्थान के बहुचर्चित समलेटी बम कांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया.


समलेटी बम कांड में एक को फांसी (फाइल फोटो)

सात दोषियों में एक को फांसी और छह को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. बांदीकुई एसीजेएम कोर्ट ने दोषी डॉ. अब्दुल हमीद को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में एक अन्य आरोपी शाहरूख अहमद खान को बरी कर दिया गया.

राज्य में 18 साल पहले हुए बहुचर्चित समलेटी बमकांड में सोमवार को फैसला आ गया. बांदीकुई की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्मिला वर्मा ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी अब्दुल हमीद को फांसी की सजा सुनाई.

अन्य छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने सबको हत्या, साथ बैठकर गुप्त मंत्रणा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और विस्फोटक अधिनियम मामले में दोषी करार दिया.

सातों पर एक-एक लाख रूपए जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, अनंतनाग जिले के फारूख अहमद खान उर्फ मामा उर्फ बाबा को बरी कर दिया गया. मामले में 99 लोगों के बयान दर्ज हुए. पुलिस ने अभियुक्तों को जम्मू कश्मीर के एक अतिवादी संगठन से जुड़ा बताया है.

घटना करीब 18 साल पुरानी है. 22 मई, 1996 को आगरा से बीकानेर जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस में गांव समलेटी के समीप बम धमाका हो गया था. घटना में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 37 यात्री घायल हुए थे.

इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक की मौत हो गई. एक को राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया.




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