राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक 2014 ध्वनिमत से पारित

Last Updated 02 Aug 2014 12:52:00 PM IST

राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक 2014 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.


राजस्थान विधानसभा (फाइल फोटो)

प्रभारी मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनूस खान ने विधेयक पर हुई चर्चा के बाद कहा कि इस विधेयक के आने से राज्य के राजमार्गों को व्यवस्थित, केन्द्रित और समयबद्ध विकास होगा.

उन्होंने कहा कि हम राज्य को सडक क्षेत्र में देश का माडल स्टेट बनायेंगे, बेहतरीन एवं गुणवत्ता वाली सडकें देने का प्रयास रहेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास इतने प्र्याप्त संसाधन नहीं है कि हम 20 हजार किलोमीटर सडकें बना सकें. ये सडके पीपीपी मोड पर बनाये जायेगी जिसमें जिले को इकाई माना जायेगा.’’

उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदार सडक का निर्माण करेगा वह उसकी 8 वर्षों तक देखरेख करेगा. हम प्रदेश की सभी 9 हजार 177 ग्राम पंचायतों में ‘ग्रामीण गौरवपथ’ बनायेंगे.  खान ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि एक महीने में नई राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण से बेहतर होगा, क्योंकि इसके पास राजमागरें के निर्माण एवं संचालन के अधिक विस्तृत कार्य एवं अधिकार होंगे.     

उन्होंने कहा कि नए अध्ििनयम में सडक दुर्घटनाओं से अमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा के लिए कई प्रावधानों को समाहित किया गया है.

खान ने कहा कि इस अधिनियम में नशे में वाहनचालन, ओवरलोडिंग, तेज गति से वाहन चालन जैसे सडक दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की प्रभावी रोकथाम एवं कठोर जुर्माने, सडक सीमा से 25 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी. शेष 75 मीटर में नियमानुसार विकास की अनुमति दी जाएगी.



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