आसाराम की तीसरी जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

Last Updated 11 Apr 2014 11:50:58 AM IST

राजस्थान में जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने आसाराम की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी.


Asaram

उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग की थी. लोक अभियोजक आर एल मीणा के अनुसार आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार के अलावा अन्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग की थी. उन कारणों का पिछली जमानत याचिकाओं में उल्लेख किया गया है.

मीणा ने कहा, ‘लेकिन हमने आपत्ति जताई और उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की. वह सामान्य है.’

जोधपुर जिला अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होने और आसाराम के मामले में मुकदमा शुरु हो जाने के मद्देनजर जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले दो अवसरों पर उच्च न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.



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