बाल विवाह रोकने के लिए उठे प्रभावी कदम : रस्तोगी

Last Updated 10 Apr 2014 05:36:57 PM IST

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिये प्रभावी कदम उठायें जायें.


बाल विवाह (फाइल फोटो)

रस्तोगी बाल विवाह रोकने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में आखातीज एवं पीपल पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह आयेजित होते हैं. राज्य के 33 जिलों में से 16 में बाल विवाह का प्रतिशत ज्यादा है. इसे रोकने के लिये अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है.
  
उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर समाज में जागरुकता लाना आवश्यक है. इसके लिये ग्राम पंचायतों के स्तर पर फिल्म, होर्डिंग्स, नुक्कड नाटक, परम्परागत जनसम्पर्क के साधनों के माध्यम से जागरुकता फैलाई जानी चाहिए.
  
रस्तोगी के अनुसार, इस वर्ष 2 मई एवं 14 मई को बाल विवाह बड़ी संख्या में होने की संभावना है. इसे देखते हुये उपखण्ड अधिकारी जमीनी स्तर के कर्मचारियों को पाबन्द करें. विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रोकथाम के लिये जिला, तालुका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत क्षेत्रों मे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी लोगों को देने के लिये विशेष विधिक साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है.
  
उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियंतण्रकक्ष का टेलीफोन नम्बर जिले में सार्वजनिक किया जाना चाहिए. रस्तोगी ने कहा कि जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक कर बाल विवाह रोकने के प्रभावी कदमों के बारे में स्पष्ट निर्देश दें.
  
बैठक में पुलिस महानिदेशक ओमेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सुनील अरोडा, प्रमुख शासन सचिव विधि एवं संसदीय कार्य विभाग प्रकाश गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमत पाण्डे, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास खेमराज, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के.बी.कट्टा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.



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