घर बुलाकर पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में महिला को उम्रकैद
Last Updated 24 Jun 2016 01:42:31 PM IST
ओडिशा में मयूरभंज जिला की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के दो साल पुराने मामले में 41 साल की एक महिला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
फाइल फोटो |
मयूरभंज जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश प्रमोद कुमार जेना ने अस्तामी महाकुद को इस अपराध का दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई.
अदालत ने अस्तामी पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह और महीने का सश्रम कारावास काटना होगा.
मतिहुदी गांव के अस्तामी और उसके पति रतिकांत महाकुद को 12 मई 2014 को संपत्ति को लेकर विवाद में गांव की ही शांति महाकुद की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
अस्तामी ने शांति को घर पर बुलाकर उसकी पीटपीटकर हत्या कर दी थी.
पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी बरामद की थी.
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