गुजरात ने मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध एक माह के लिए बढ़ाया

Last Updated 05 Aug 2015 04:15:38 PM IST

गुजरात खाद्य एवं औषध नियंत्रण प्राधिकरण ने मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध को तीसरी बार बढ़ाते हुए इसे एक माह के लिए विस्तार दे दिया है.


फाईल फोटो

गुजरात खाद्य एवं औषध नियंत्रण प्राधिकरण ने मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध को तीसरी बार बढ़ाते हुए इसे एक माह के लिए विस्तार दे दिया है क्योंकि इसके निर्माता नेस्ले ने इस उत्पाद के लिए कोई सुरक्षा डाटा पेश नहीं किया.
   
मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध को विस्तार दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर गुजरात खाद्य एवं औषध नियंतण्रप्राधिकरण के आयुक्त एच जी कोशिया ने बताया, ‘हमने (मैगी पर) प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया हे क्योंकि कंपनी (नेस्ले) ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और इसके तहत आने वाले नियमों के अनुरूप उत्पाद (मैगी) के लिए कोई सुरक्षा डाटा तैयार नहीं किया.’

कोशिया ने कहा, ‘उत्पाद (मैगी) के असुरक्षित होने की रिपोर्ट आने पर हमने कंपनी (नेस्ले) को नोटिस जारी कर दिया था और गुजरात में 28 नमूने असुरक्षित पाए जाने पर उनके उत्पादों पर उनसे रिपोर्ट मांगी थी.’

उन्होंने कहा, ‘आज तक कंपनी (नेस्ले) यही कह रही है कि उन्होंने गुजरात से 471 टन मैगी वापस मंगवा ली है.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन यह पूर्ण अनुपालन नहीं है. उन्हें उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और वे ऐसा करने में विफल रहे हैं इसीलिए हमने प्रतिबंध को एक माह के लिए बढ़ा दिया है.’

बुधवार एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान (सीएफटीआरआई) की प्रयोगशाला ने मैगी नूडल्स को देश के खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाया था.

सीएफटीआरआई ने गोवा खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा जून में भेजे गए पांच नमूनों का परीक्षण किया था. उस समय मैगी प्रतिबंधित थी. उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में पाया गया था कि मैगी नूडल्स में सीसे का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है. इसके बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था.

सीएफटीआरआई के निष्कर्षों ने दिखाया कि मैगी नूडल्स के नमूने वर्ष 2011 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के अनुरूप थे.

एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर कोशिया ने कहा, ‘हमें एफएसएसएआई या कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है.’

उन्होंने कहा, ‘यदि एफएसएसएआई ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है तो उन्हें अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट जमा करवानी चाहिए.’

कोशिया ने कहा कि उन्होंने मैगी के 40 प्रतिशत नमूने असुरक्षित पाए थे क्योंकि इनमें सीसे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से ज्यादा था.

उन्होंने कहा कि गुजरात खाद्य और औषध नियंत्रण प्राधिकरण ने राज्य भर से जुटाए गए 66 नमूनों में से 28 नमूनों को असुरक्षित पाया था. इसलिए उन्होंने प्रतिबंध जारी रखा था.

नूडल्स में सीसे और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा स्वीकार्य स्तर से ज्यादा पाई जाने पर गुजरात सरकार ने जून में मैगी की बिक्री पर एक माह का प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में जुलाई में इस प्रतिबंध को एक और माह के लिए विस्तार दे दिया गया था.



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