बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के वादे पर मिली जमानत
बंबई उच्च न्यायालय ने एक लड़की से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी.
बंबई हाईकोर्ट (फाइल फोटो) |
लड़की से प्रेम संबंधों में रहे इस व्यक्ति ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा.
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी आरोपी जयवंत जाधव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. मुम्बई पुलिस ने लड़की को कथित रूप से धोखा देने एवं उससे बलात्कार करने के आरोप में उसके खिलाफ चार अप्रैल को मामला दर्ज किया था. जाधव का उस लड़की से संबंध रहा था.
अभियोजन के अनुसार लड़की का एक साझे दोस्त के माध्यम से आरोपी से परिचय हुआ. दोनों के बीच संबंध बन गए. पीड़िता ने शिकायत की कि आरोपी ने उसका फायदा उठाया और उसे यौन संबंध के लिए बाध्य किया.
लड़की के माता-पिता को जब इस संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने लड़के के माता-पिता से संपर्क किया. लड़के के माता-पिता से इस शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद लड़की और उसक माता-पिता ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
जयवंत ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि उसने लड़की को बाध्य नहीं किया और उनके बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे.
न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा, \'\'इस अदालत द्वारा आवेदक (जयवंत) से यह सवाल किए जाने पर कि क्या वह लड़की से शादी करने को राजी है, इस पर अदालत में मौजूद आवेदक के पिता ने कहा कि आवेदक लड़की से शादी करेगा और आवेदक के माता-पिता उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे तथा उसकी भावी जिंदगी में कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे.\'\'
अदालत ने इस आासन को मान लिया और जयवंत को 28 मई तक गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दे दी.
अदालत ने निर्देश दिया कि लड़की को जमानत अर्जी में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
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