तृणमूल कांग्रेस सांसद पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पाल के विरूद्ध शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की.
तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पाल (फाइल फोटो) |
विपक्षी दल के समर्थकों एवं महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘गोली मारने और बलात्कार करने’ संबंधी टिप्पणी करने को लेकर तापस पाल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की.
नदिया के जिला पुलिस अधीक्षक अर्णव घोष ने कहा कि कृष्णानगर की एक जनसभा में विवादास्पद टिप्पणी करने के सिलसिले में उनके विरूद्ध नकाशीपारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गयी है.
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति निशिता महात्रे ने पाल की टिप्पणी को लेकर 25 सितंबर को 72 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने एवं उसकी सीआईडी जांच करने का आदेश दिया था.
खंडपीठ का विभाजित आदेश आने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने यह मामला न्यायमूर्ति महात्रे के पास भेजा था. न्यायमूर्ति महात्रे ने एकल पीठ के इस आदेश को कायम रखा कि पाल की टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाए एवं उसकी सीआईडी जांच की जाए.
न्यायमूर्ति महात्रे ने कहा कि जांच की अदालत द्वारा निगरानी की कोई जरूरत नहीं है जिसका आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की एकल पीठ ने 28 जुलाई को दिया था.
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