राष्ट्रगान का अपमान, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Last Updated 07 Sep 2014 10:50:32 AM IST

सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े न होने वाले एक मुस्लिम युवक को अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया.


Kerala court (file photo)

तिरूवनंतपुरम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिला सेशन कोर्ट ने युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

25 वर्षीय एम सलमान पर सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान के दौरान बैठे रहने और हूटिंग करने का आरोप है और उस पर आईपीसी की धारा 124 एके तहत मामला दर्ज किया गया है. उस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला भी दर्ज किया गया है. पिछले दो सप्ताह से वह जेल में है.

सलमान 18 अगस्त को फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल गया था. सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रीय गान चलाने का नियम है और इसके सम्मान में दर्शकों से खड़े होने को कहा जाता है.

सलमान और उसके कुछ दोस्त इस दौरान नहीं उठे जिसका वहां मौजूद कुछ दर्शकों ने विरोध किया. वहीं राष्ट्रीय ध्वज के पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सलमान को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया.

आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहाकि सलमान का व्यवहार राष्ट्र विरोधी है और हत्या से भी ज्यादा गंभीर है. इसी बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सलमान पर राष्ट्र दोह का आरोप लगाने की आलोचना की है.

इस मामले में सलमान के अलावा दो महिलाओं समेत पांच लोगों पर राष्ट्र द्रोह का मामला दर्ज किया गया है. इनमें से एक को अग्रिम जमानत मिल गई जबकि बाकी फरार चल रही हैं.



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