दिल्ली : निगम की दो सौ शराब की दुकानें खुलेंगी रोज

Last Updated 21 May 2020 01:55:17 AM IST

राजधानी में निगम द्वारा संचालित शराब की करीब 200 दुकानें रोज खुलेंगी, जबकि निजी शराब की दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से खुलेंगे, लेकिन मॉल के भीतर की शराब की दुकानें (एल-10) नहीं खुलेंगी।


दिल्ली : निगम की दो सौ शराब की दुकानें खुलेंगी रोज

आबकारी विभाग के उपायुक्त संदीप मिश्रा ने सभी निगमों को आदेश जारी किया है कि वे ग्राहकों की सुविधा के लिए ई-टोकन का प्रबंध करें और पर्याप्त संख्या में मार्शल की व्यवस्था करें, ताकि ज्यादा भीड़ जमा न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस व प्रशासन की भी मदद लें। निजी शराब की दुकानों (जो एल-7 कैटेगरी की है) को अपने दुकान के स्थान का सव्रे कर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त को अंडरटेकिंग देना होगा कि यह दुकान कंटेनमेंट जोन में नहीं है।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही निजी शराब की दुकानें ऑड-ईवन प्रक्रिया के तहत खुलेंगी। अगर निजी (एल-7) कटेगरी की दुकान इन नियमों का पालन नहीं करेगी या गलतसूचना देकर खुलेगी तो आबकारी विभाग दुकान का लाइसेंस रद्द कर सकता है।

अबकारी विभाग ने आदेश में कहा कि राजधानी के कंटेनमेंट जोन में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अगर किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो वहां स्थित शराब की दुकानों को बंद करना होगा।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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