दिल्ली HC ने कहा, दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने में कुछ गलत नहीं

Last Updated 04 Mar 2020 03:42:57 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा करने के आप सरकार के निर्णय में कुछ भी गलत नहीं है।


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने उस जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से घोषित मुआवजे को चुनौती दी गई थी।      

पीठ ने कहा, ‘‘यह नीतिगत मामला है और हम इसमें दखल नहीं देंगे।’’     

अदालत ने कहा कि मुआवजा गलत आधार पर नहीं दिया जा रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।     

याचिकाकर्ता भाजपा नेता और पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग ने दलील दी थी कि मुआवजे का भुगतान करने से पहले दंगा पीड़ितों की पहचान की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि हिंसा के ‘अपराधियों’ को राहत नहीं मिले।

पीठ ने दलील से असहमति जताते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता के सुझाव को मान लिया जाता है तो योजना पूरी तरह से अव्यवहार्य हो जाएगी।

अदालत ने कहा, ‘‘इसे लागू करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा।’’     

उसने कहा कि यह दिल्ली सरकार का नीतिगत मामला है।

अदालत ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि दंगा पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली सरकार की सहायता योजना सिर्फ दंगा पीड़ितों की मदद के लिए ही होगी।’’     

पीठ ने कहा, ‘‘हमें रिट याचिका को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है।’’

इसके साथ ही पीठ ने वकील शशांक देव सुधी के जरिए दायर याचिका खारिज कर दी।

भाषा
नयी दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment