वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-शिकायतों की अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि उसकी अधिकृत सोशल मीडिया साइट पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में मिली करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट |
जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जरूरत है। अदालत ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा कि आपने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको उन पर मुकदमा चलाना चाहिए।
इन लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नाडकर्णी ने कहा कि एक से 22 नवंबर के दौरान उसे सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पर वायु प्रदूषण के बारे में 749 शिकायतें मिलीं और इनमें से करीब 500 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के अदालत के सुझाव पर उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर गौर करेगा। बोर्ड ने एक नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने ट्विटर और फेसबुक पर अपने एकाउन्ट बनाए हैं ताकि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बारे में नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें।
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