प्रदूषण : जिम्मेदार गतिविधियां रोकने को समिति गठित
बैंक्वेट हॉलों, फॉर्महाउसों और होटलों में कार्यक्रमों के दौरान होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक जाम पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार गतिविधियों को रोकने हेतु एक समिति का गठन किया है।
प्रदूषण : जिम्मेदार गतिविधियां रोकने को समिति गठित |
अधिकरण ने समिति से इस संबंध में एक महीने में कार्य योजना तैयार करने को भी कहा।
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विवाह स्थल अनुमति लिए बिना शादी तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकरण ने एक संयुक्त समिति का गठन किया जिसमें नगर निगमों, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिकरण ने कहा कि इस समिति को हर महीने कम से कम दो बार बैठक करनी होगी और इसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के शहरी विकास सचिव करेंगे। एनजीटी ने कहा कि समिति को ट्रैफिक जाम के कारण होने वाले वायु प्रदूषण और डीजे सेट के इस्तेमाल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए योजना बनानी होगी। अधिकरण ने समिति के कामकाज पर नजर रखने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसपी गर्ग की नियुक्ति की।
अधिकरण ‘वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स सोसायटी’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास महिपालपुर और रजोकरी में संचालित बैंक्वेट हॉल और बारात घर के कारण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण होता है। एनजीटी का कहना है कि समारोहों में आनंद की आजादी का स्वागत है लेकिन यह शांति तथा दूसरों की सहजता के संरक्षण की जवाबदेही के बिना नहीं हो सकती। एनजीटी ने कहा कि ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण करने तथा ट्रैफिक जाम होने के बाद आनंद लेने से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अन्य की खुशियों को दांव पर लगाकर कुछ लोगों का आनंद न तो इस देश की संस्कृति है और ना ही यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।
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