मुख्य सचिव मारपीट मामला : जारवाल की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

Last Updated 02 Mar 2018 02:51:01 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में गिरफ्तार आप के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर सात मार्च तक जवाब देने को कहा है.


आप के विधायक प्रकाश जारवाल (file photo)

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने बृहस्पतिवार को प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सात मार्च तक इस घटना की स्थिति रिपोर्ट पेश करे. इससे पहले तीस हजारी अदालत से प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. देवली से विधायक प्रकाश जारवाल और ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां को मुख्य सचिव के साथ कथित बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया. दोनों विधायक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. जरवाल को 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.   तीस हजारी अदालत ने प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 56 वर्ष के नौकरशाह के  सम्मान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है.

प्रकाश जारवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका ए जान न्यायालय में हाजिर हुईं. अधिवक्ता की दलील थी कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है इसलिए आरोपी को हिरासत में रखने की और कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि घटना के अगले दिन अपरान एक बजे इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई. यह मामला 19 फरवरी की मध्य राि मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल के सरकारी आवास का है. अधिवक्ता ने कहा कि घटना के काफी देर बाद प्राथमिकी दर्ज कराने से स्पष्ट नजर आता है कि इसे बाद में गढ़ा गया और यह झूठ से प्रेरित है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने पुराने मामलों में शामिल होने की बात कहकर विधायक की गलत छवि पेश की. यह मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं. इनको या तो निरस्त कर दिया गया है अथवा ये अभी तक साबित नहीं किये जा सके हैं. विधायक की जमानत का अनुरोध करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि वह विधायक हैं और कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं. (वार्ता)

वार्ता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment