कब्रिस्तान से जुडी नयी नीति में वाषिर्क शुल्क का प्रस्ताव
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपने तहत आने वाली कब्रिस्तानों को लेकर नयी नीति का जो मसौदा तैयार किया है उसमें सुपुर्द-ए-खाक के लिए पांच हजार से 10 हजार रुपये के वाषिर्क शुल्क का प्रस्ताव दिया है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड (फाइल फोटो) |
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपने तहत आने वाली कब्रिस्तानों को लेकर नयी नीति में वाषिर्क शुल्क का प्रस्ताव कब्रों के लिए जमीन की कमी और अतिक्रमण की समस्या की वजह से दिया गया है.
वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि कब्र वाले स्थान का फिर से उपयोग करने का भी सुझाव दिया गया है और यह कहा गया है कि किसी भी स्थायी कब्र की इजाजत नहीं दी जाएगी.
तीन साल की अवधि के लिए कब्र के स्थान का आवंटन होगा और शुल्क अदा करके इसकी अवधि 30 वर्ष तक बढाई जा सकती है.
कब्र की भूमि के तीन साल के आवंटन के लिए प्रति वर्ष पांच हजार रुपये का शुल्क होगा और अगर इस अवधि को तीन साल से आगे बढाया जाता है तो इसके बाद प्रति वर्ष 10 हजार रुपये का शुल्क अदा करना होगा.
नीति के मसौदे के अनुसार कब्र की भूमि के आवंटन की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी.
उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत 573 कब्रिस्तान हैं और इनमें से 143 ही सुपुर्द-ए-खाक के लिए उपलब्ध हैं. ज्यादातर कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण है.
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