NGT की शर्तों के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन का फैसला बदला, सोमवार से नहीं होगा लागू

Last Updated 11 Nov 2017 04:19:58 PM IST

एनजीटी की शर्तों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से ऑड-ईवन योजना को लागू नहीं करने का फैसला किया है.


दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (फाइल फोटो)

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिये सरकार 13 नवंबर से वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू नहीं करेगी.  सरकार सोमवार को न्यायाधिकरण के समक्ष फैसले पर पुनर्विचार के लिये अपील करेगी.

एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर कई कड़े सवाल खड़े करते हुए आज कुछ शर्तों के साथ इस योजना को सोमवार से लागू करने की अनुमति दी थी. यह योजना 13 नवम्बर से 17 नवम्बर तक अमल में लायी जानी थी.

गहलोत ने कहा कि एनजीटी ने दोपहिया वाहनों और महिला वाहन चालकों को ऑड-ईवन से छूट नहीं देने का आदेश दिया है और इसके मद्देनजर सरकार फिलहाल ऑड-ईवन योजना को वापस ले रही है. सोमवार को न्यायधिकरण से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जायेगी.

न्यायाधिकरण ने इसके अलावा सरकारी गाड़ियों तथा कर्मचारियों को ऑड-ईवन से किसी प्रकार की छूट नहीं देने को कहा था. इस बातों को देखते हुए यह आशंका प्रबल हो गयी थी कि यातायात को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बन सकता है.

दिल्ली में 66 लाख दोपहिया वाहन है और न्यायाधिकरण के फैसले को अमल में लाने का मतलब था कि ऑड-ईवन के दौरान 33 लाख दोपहिया वाहन सड़कों पर नहीं उतर पाते. इसके अलावा करीब 32 लाख कारों में से भी 16 लाख कारें सड़कों पर नहीं उतर पाती.

दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ही सार्वजनिक परिवहन के साधन है. दिल्ली की करीब दो करोड की आबादी को देखते हुए यह साधन इतने पर्याप्त नहीं है कि ऑड-ईवन के दौरान लोग सुगमता से अपने गतंव्य तक आ-जा सके.

 

 

वार्ता


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