एनजीटी ने शर्तों के साथ ऑड-ईवन योजना को लागू करने की मंजूरी दी

Last Updated 11 Nov 2017 10:57:22 AM IST

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन योजना को लागू करने की मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई थी. एनजीटी ने आज कहा कि ऑड-ईवन योजना में किसी को भी छूट न दी जाए. दुपहिया वाहनों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं. हालांकि एंबुलेंस, दमकल जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए छूट रहेगी.


एनजीटी (फाइल फोटो)

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि सीएनजी वाहनों और एंबुलेंस और दमकल जैसी इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त किसी को भी इस योजना से छूट नहीं मिलनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान अधिकरण ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर उसका लक्ष्य वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है तो वह खास वर्गों को छूट क्यों दे रही है.

पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि निर्माण की गतिविधियों पर रोक लगाने के अधिकरण के आदेश का उल्लंघन करने पर उन पर क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाए.

आप सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की स्थिति से निपटने के लिए गुरुवार को ऑड-ईवन योजना लाने की घोषणा की थी.

दिल्ली-एनसीआर में बेहद खराब हो रही वायु गुणवत्ता के खिलाफ तत्काल कार्वाई किए जाने के लिए याचिका की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने कहा कि यह एक पर्यावरणीय आपातकाल है जो बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है.

साल 2016 में राष्ट्रीय राजधानी में कारों की यह योजना दो बार लागू की गई थी. इस साल 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक यह योजना लागू रहेगी.

योजना के तहत निजी वाहनों के लाइसेंस प्लेट पर दर्ज आखिरी संख्या के आधार पर उन्हें सड़कों पर चलने दिया जाएगा. ईवन संख्या वाली कार केवल ईवन तारीश को चलेंगी और ऑड संख्या वाली कार केवल ऑड तारीख को चल सकती हैं.

एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर दागे ये सवाल

शनिवार को एनजीटी ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या कारों की ऑड-ईवन योजना उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों की सहमति से लागू की जा रही है.

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब थी, उस समय ऑड-ईवन योजना क्यों नहीं लागू की गई?

एनजीटी ने पूछा कि क्या ऑड-ईवन योजना किसी खास अधिकारी की मर्जी या विचार है या यह पूरी दिल्ली सरकार का विचार है?

एनजीटी ने आप सरकार से यह भी पूछा कि अगर आप वायु गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं तो इस योजना के तहत छूट का आधार क्या है?

शुक्रवार को एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को आनन-फानन में ऑड-ईवन का फैसला लेने पर फटकार लगाई थी और कहा था कि हमारी संतुष्टि के बिना ऑड ईवन लागू नहीं होगा.

एनजीटी ने कहा था कि वाहनों की ऑड-ईवन योजना के प्रभावों को जाने बिना इसे राजधानी में लागू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

दिल्ली सरकार ने वीवीआई, दुपहिया वाहनों और महिलाओं को इस योजना से छूट दी थी लेकिन एनजीटी ने सरकार से फैसले को पलटते हुए सभी को इसके दायरे में लाने का निर्देश दिया है.

 

समयलाइव डेस्क/भाष


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