अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर आप सरकार का अनुरोध अजीब : हाईकोर्ट
आप सरकार को कोई राहत देने से इंकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने के अनुरोध वाली याचिका को अजीब बताया.
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो) |
आप सरकार ने यह अनुरोध इसलिए किया है ताकि वह यहां स्कूलों में आठ हजार रिक्तियां भर सके.
अदालत ने कहा, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि दिल्ली सरकार इस तरफ क्यों बढ़ रही है. यह बहुत मुश्किल है. वे अब भी उसी तरह से बढ़ना चाहते हैं जैसे वह चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए.
न्यायमूर्ति ए के चावला ने कहा कि अदालत को इस मामले में साफ तस्वीर नहीं मिल रही है और चीजें बहुत अजीब हैं.
अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा, अगर आप (दिल्ली सरकार) अस्थायी आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति चाहते हैं तो साथ ही नियमित नियुक्तियां क्यों नहीं करते?
अदालत दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और 2010 से सरकारी स्कूलों में कार्य करने वालों की पदोन्नति की प्रक्रिया पर 27 सितंबर को लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया था.
हालांकि, अदालत ने कहा कि उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
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