ठोस कचरा प्रबंधन नहीं करने वाले होटलों पर भारी जुर्माना
राष्ट्रीय राजधानी में कचरा पैदा करने वाली बड़ी इकाइयों को आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की नाराजगी का सामना करना पड़ा जिसने ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने पर होटलों पर भारी जुर्माना लगाया.
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार (फाइल फोटो) |
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उचित तरीके से कचरा प्रबंधन और सीवेज शोधन नहीं कर पाने पर इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया है.
हरित अधिकरण ने होटल लीला वेंचर लिमिटेड, फ्रेसर सूट्स, रॉयल प्लाजा और महागुन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड पर तीन-तीन लाख रुपये का और छतरपुर स्थित रेडियेंस मोटल और गोल्डन पेटल होटल और बैंक्वट पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. होटल पार्क इन को ढाई लाख रुपये का हर्जाना भरना पड़ेगा.
एनजीटी ने इन सभी को निर्देश दिया कि जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड (सीपीसीबी) को और बाकी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को दी जाए.
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