बच्चे की पीठ पर मारना यौन शोषण नहीं है: अदालत

Last Updated 14 Aug 2017 06:29:48 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि किसी बच्चे की पीठ पर मारना पॉक्सो कानून के तहत यौन शोषण के दायरे में नहीं आता क्योंकि कृत्य के पीछे किसी यौन क्रिया की मंशा होनी चाहिए.


(फाइल फोटो)

अदालत ने कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपराध तब तय किया जाता है जब शोषण किसी यौन क्रिया की मंशा से किया जाए.
       
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए के सरपाल ने कहा, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत परिभाषित है, केवल पीड़ित की पीठ पर मारना यौन शोषण के दायरे में नहीं आता, अधिनियम के मुताबिक यौन शोषण किसी यौन क्रिया की मंशा से हुआ होना चाहिए. पॉक्सो अधिनियम के तहत तब ही अपराध दंडनीय होगा. 
       
अदालत ने यह टिप्पणी 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा द्वारा एक व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाने के मामले की सुनवाई के दौरान की. लड़की ने इस व्यक्ति पर उसके उपर थूकने और उसकी पीठ पर हाथ से मारने का आरोप लगाया है.


       
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र पर ध्यान देने के बाद उनका यह मानना है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत इस घटना में यौन शोषण का मामला नहीं बनता. इसके साथ ही पोस्को अदालत ने मामले को फिर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास यह निर्णय करने के लिये भेज दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई और मामला बनता है.

भाषा


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