पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने जुर्म में पति को चार साल जेल की सजा

Last Updated 23 Feb 2017 05:53:51 PM IST

अदालत ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति को चार साल जेल की सजा सुनायी है. उसके विवाहेत्तर संबंधों के कारण पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी. अदालत ने कहा कि वह अपने कृत्यों के बारे समझने के लिए काफी परिपक्व था.


फाइल फोटो

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज जैन ने यह भी कहा कि व्यक्ति का अपनी प्रेमिका के प्रति लगातार जुड़ाव पत्नी को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के लिए काफी था.

अदालत ने इस व्यक्ति पर 60,000 रूपये का जुर्माना भी लाया. दिल्ली-यूपी सीमा पर निठारी गांव के निवासी वसीम अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था लेकिन उसके अभिभावक इसके लिये राजी नहीं थे. इसलिए उसका संबंध आगे नहीं बढ़ पाया.

अदालत ने कहा, \'\'वह (अभियुक्त) अपने कृत्यों के परिणाम को समझने के लिए परिपक्व और समझदार था. या तो उसे साहस दिखाना चाहिए था या अपने अभिभावकों की इच्छाओं के खिलाफ दूसरी लड़की से शादी का जज्बा दिखाना चाहिए था ऐसे संबंधों को खत्म कर देना चाहिए.\'\'



उन्होंने कहा, \'\'अपनी प्रेमिका से लगातार उसका जुड़ाव पत्नी को आत्महत्या के लिये विवश करने को काफी था. अपने अंतिम शब्दों (सुसाइड नोट) में भी उसने साफ दावा किया कि वह धोखा और छला हुआ महसूस कर रही है.\'\'

महिला के भाई की ओर से दर्ज करायी गयी शिकायत के मुताबिक वसीम का शादी के अलावा एक संबंध था और दूसरी महिला से शादी भी करना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि परिवार के लोग इस पर राजी नहीं थे.

 

 

भाषा


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