दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ चुनावी रैली करने से संबंधित चल रहे मुकदमे पर गुरूवार को रोक लगा दी.
केजरीवाल और कुमार विश्वास (फाइल फोटो) |
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की एक अदालत में गत लोकसभा चुनाव में रैली करने से संबंधित चल रहे मुकदमे पर गुरूवार को रोक लगा दी.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने केजरीवाल और विश्वास के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया.
आप के दोनों नेताओं ने सुल्तानपुर की निचली अदालत से उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने की उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायी थी.
अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के खिलाफ सहायक निर्वाचन अधिकारी ने 20 अप्रैल 2014 को सुल्तानपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 143,186,341,353 और 171जी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के खिलाफ 13 अप्रैल 2016 को सुल्तानपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पा दाखिल किया गया जहां से उनके खिलाफ सात अक्टूबर को समन जारी किये गये.
केजरीवाल और विश्वास ने इन समन को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि चुनावी रैली के लिए अनुमति ले ली गयी थी और उस समय वहां कोई प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू नहीं थे. उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
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