राजधानी में पीकर किया हंगामा तो लगेगा 10 हजार जुर्माना
राजधानी में शराब पीकर हंगामा करना अब महंगा पड़ेगा क्योंकि आबकारी विभाग के अधिकारी ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू करेंगे व उनसे दस हजार जुर्माना वसूलेंगे.
बुधवार को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए. |
इसी प्रकार शराब दुकान के आसपास या कहीं भी खुले स्थान पर शराब पीने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा.
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आबकारी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ 7 नवम्बर से एक अभियान चलाया जाएगा. खुले में शराब पीने पर गिरफ्तारी हो सकती है. दिल्ली आबकारी एक्ट में ऐसी कार्रवाई के प्रावधान हैं.
सचिवालय में बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके द्वारा मयूर विहार इलाके में औचक निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान के स्थान पर 80 प्रतिशत शराब उपलब्ध है.
डिपार्टमेंटल स्टोर में 15 प्रतिशत शराब का स्टॉक रखने की कानूनी रूप से इजाजात है जबकि 85 प्रतिशत अन्य सामान रखना होगा. इस नियम का सरासर उल्लंघन किया जा रहा था. इसके बाद अब तीन स्तरीय अभियान चलाने की रूपरेखा तय की गई है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में जहां भी शराब की दुकानें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तथा लाइसेंस का उल्लंघन करके चल रही हैं और इन वजहों से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उनके खिलाफ सरकार सख्ती करेगी.
श्री सिसोदिया ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये निर्देश जारी किए. बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि दीपावली के बाद पूरी दिल्ली में एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से खुले में शराब न पीने की अपील की जाएगी.
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