सड़क हादसे में मरे व्यक्ति और बेटी के परिवार को करीब तीन करोड़ का मुआवाजा
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2007 में कुरूक्षेत्र के पास लापरवाही से चलाई जा रही हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के मामले में तकरीबन तीन करोड़ रूपये का मुआवाजा दिया है.
परिवार को करीब तीन करोड़ का मुआवाजा (फाइल फोटो) |
एमएसीटी ने पीठासीन अधिकारी अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने आईसीआईसी लोमबार्ड जरनल इंशोरेंस कंपनी को मृत राजकुमार सिंघला की पत्नी और छोटी बेटी को 2.90 करोड़ रूपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया. हादसे में शामिल बस का बीमा इसी कंपनी ने किया हुआ था.
मुआवजे की रकम की गणना करते हुए अदालत ने 2.86 करोड़ रूपये 36 वर्षीय राज की मौत और 3.75 लाख रूपये उनकी बड़ी बेटी की मौत पर मुआवजे के तौर पर दिए.
न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादी संख्या दो (बस चालक) ने जो रूख अख्तियार किया कि दुर्घटना बाइक सवार को बचाने की वजह से हुई थी वह पुलिस जांच के दौरान साबित होता नहीं दिखता है और न ही उसकी तरफ से किसी उच्च प्राधिकरण में झूठे तौर पर फंसाने की शिकायत दर्ज कराई गई.
उन्होंने कहा कि यह स्थापित होता है कि हादसा हरियाणा रोडवेज बस चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से हुआ था.
मृत की पत्नी कोमल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दुर्घटना 21 अक्तूबर 2007 को तब हुई जब परिवार अपनी होंडा सिटी कार में अंबाला से दिल्ली लौट रहा था.
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