दिल्ली: पड़ोसी से छेड़छाड़ के मामले में व्यक्ति को ढाई साल की जेल
Last Updated 30 Sep 2016 04:18:27 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ढाई वर्ष की जेल की सजा सुनायी.
(फाइल फोटो) |
गोविंदपुरी निवासी जावेद को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला ऐसे मामलों को आसानी से जाहिर नहीं करती और ऐसा करने में हिचकती है.
विशेष न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा, ‘हमारा समाज रूढ़िवादी है, जहां एक युवा और अविवाहित महिला यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर अपनी इज्जत को संकट में नहीं डालेगी. उसे बहुत अधिक अपमान का सामना करना पड़ता है और समाज और नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किये जाने का भय रहता है.’
अदालत ने दोषी पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला के घर के पास रहने वाला कथित शराबी जावेद दो मई, 2013 को उसके घर में घुस गया, उसे घसीटा और उसका मुंह बंद कर दिया.
अभियोजन के अनुसार बलात्कार करने की कोशिश में उसने महिला को धमकाया, लेकिन महिला उसे धक्का देकर घर से भागने में कामयाब रही.
सुनवाई के दौरान जावेद ने सभी आरोपों से इंकार किया और आरोप लगाया कि प्रीपेड टैंकर से पानी लेने को लेकर हुए पुरानी दुश्मनी के कारण उस पर मामला दर्ज कराया गया.
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