एलजी के अधिकारों के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 01 Sep 2016 04:37:16 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली केन्द्र शासित है और यहां उपराज्यपाल (एलजी) प्रशासक हैं.


दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अधिकारों के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट.

दिल्ली सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने विशेष अनुमति याचिका दायर की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए फैसले में कहा था कि राजधानी दिल्ली अभी भी यूनियन टेरिटेरी है और संविधान के अनुच्छेद-239 एए के तहत स्पेशल प्रावधान किया गया है और इस तरह से राजधानी दिल्ली में एलजी एडमिनिस्ट्रेटर हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल लिए गए उन तमाम फैसले को हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है जो फैसला एलजी की राय के बगैर लिया गया था.

सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि वह जल्दी ही इस मामले में एसएलपी दाखिल करेगी.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गुहार संबंधी याचिका पर क्यों सुनवाई की जाए जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली को यूनियन टेरिटेरी घोषित कर दिया है. ऐसे में पुरानी याचिका का क्या मतलब रह जाएगा.

सहारा न्यूज ब्यूरो


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