आप विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत अर्जी खारिज

Last Updated 27 Jun 2016 06:23:11 PM IST

दिल्ली में कथित दुर्व्‍यवहार के मामले में गिरफ्तार किये गए आप विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत अर्जी एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.


आप विधायक दिनेश मोहनिया (फाइल)
    
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट भावना कालिया ने कहा, ‘‘पिछले दो दिनों की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के 25 जून के आदेश में हस्तक्षेप किया जाए. आरोपी की यह दूसरी जमानत अर्जी खारिज की जाती है.’’
     
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने गत शनिवार को मोहनिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें दो दिनों अर्थात सोमवार तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था.
     
विधायक के खिलाफ गत 23 जून को कथित तौर महिलाओं के उस समूह के साथ दुर्व्‍यवहार करने के लिए मामला दर्ज किया गया था जिसने पूर्ववती रात में अपने क्षेत्र में जलसंकट की शिकायत को लेकर उनसे सम्पर्क किया था. दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
     
मोहनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 509, 354, 354ए, 354 बी और 354 सी के तहत गिरफ्तार किया गया था.
     
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पुलिस ने अदालत में कहा कि यदि कोई राहत दी गई तो मोहनिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं जो अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अब भी जारी है.
     
चैंबर में सुनवायी के दौरान मोहनिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का पेश हुए. फुल्का ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में 11 घंटे की देरी हुई और कथित अपराध जमानती हैं.
     
उन्होंने साथ ही अदालत से कहा कि महिला का बयान शिकायत दर्ज होने के दो दिन बाद दर्ज किया गया और उस पर विचार करने का कोई आधार नहीं है.
     
अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाये गए आरोप झूठे हैं क्योंकि दो दिन के अंतराल ने पुलिस को राजनीतिज्ञ को फंसाने का पर्याप्त समय दिया.
     
फुल्का ने साथ ही कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 नहीं लगायी जा सकती क्योंकि मोहनिया का कथित पीड़ितों से छेड़छाड़ करने या कपड़े फाड़ने का कोई इरादा नहीं था.
 



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