केजरीवाल के खिलाफ शिकायत पर 31 मार्च को आदेश पारित करेगी अदालत
दिल्ली की एक अदालत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत के संदर्भ में 31 मई को आदेश देगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) |
अदालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर \'अपमानजनक और राजद्रोही\' शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत के संदर्भ में 31 मई को आदेश देगी.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाश मलहोत्रा ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले में आदेश के लिए यह तारीख मुकर्रर की.
अदालत ने कहा, \'\'दलीलें सुनी गईं. 31 मई की तिथि आदेश के लिए तय करते हैं.\'\'
शिकायत करने वाले वकील प्रदीप द्विवेदी ने केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) और 500 (मानहानि) के तहत मुकदमा चलाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उस बयान के पीछे \'राजद्रोही मंशा\' थी जो प्रधानमंत्री के खिलाफ \'नफरत और अवमानना\' फैलाने वाला था.
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ \'कायर और मनोरोगी\' जैसी टिप्पणी की जो \'अपमानजनक और राजद्रोही\' है तथा ऐसे बयानों से देश में वैमनस्य फैल सकता है.
केजरीवाल ने अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दिल्ली सचिवालय स्थिति कार्यालय पर सीबीआई के छापेमारी के बाद ने मोदी के खिलाफ आक्रामक ट्वीट किए थे.
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