मर्सिडीज हिट एंड रन मामला: जेजेबी में किशोर के खिलाफ आरोपपत्र दायर

Last Updated 26 May 2016 10:21:26 PM IST

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) में अपने पिता की मर्सिडीज कार से 32 साल के एक व्यक्ति को कुचलने के आरोपी एक किशोर के खिलाफ गैरइरादतन हत्या के अपराध के लिए आरोपपत्र दायर किया.


मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में किशोर के खिलाफ आरोपपत्र दायर (फाइल फोटो)

जेजेबी के पीठासीन अधिकारी ने आरोपपत्र और आवेदन को दो जून को विचार के लिए रखा. गैरइरादतन हत्या के अपराध में अधिकतम दस साल के कारावास की सजा का प्रावधान है.

शुरूआत में लड़के के खिलाफ भादंसं की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में उसके खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ और उसे सुधार गृह भेजा गया.

पुलिस ने लड़के के खिलाफ वयस्क के रूप में निचली अदालत में सुनवाई के अनुरोध वाली याचिका भी दायर की है. यह लड़का घटना के केवल चार दिन बाद बालिग हो गया था.

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि लड़का 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का है और यह अपराध \'\'जघन्य अपराध\'\' की परिभाषा में आता है इसलिए उनकी सुनवाई को निचली अदालत के पास स्थानान्तरित हो.

पुलिस आरोपपत्र में कहा कि लड़के ने अपने पिता की मर्सिडीज से सिद्धार्थ शर्मा को उस समय कुचल दिया जब शर्मा चार अप्रैल को उत्तरी दिल्ली के एक स्कूल के पास सड़क पार कर रहे थे.

उसके खिलाफ भादंसं की धाराओं 304, 279 और 337 के तहत कथित अपराधों के लिए अंतिम रिपोर्ट दायर की गई.

पुलिस ने अपने मामले के समर्थन में किशोर के मित्रों सहित गवाहों के बयान भी संलग्न किये हैं.

 



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment