सड़क दुर्घटना पीड़ित को 32 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Last Updated 24 May 2016 05:35:27 PM IST

दिल्ली में 27 वर्षीय एक युवक को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 32 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.


पीड़ित को 32 लाख रुपये मुआवजे का आदेश (फाइल फोटो)

लापरवाही से चलाई जा रही एक कार से टक्कर लगने से वह स्थायी रूप से अपंग हो गया था. एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी नवीन अरोड़ा ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सफदरजंग एन्क्लेव निवासी शैलेंद्र सिंह को 32 लाख 61 हजार 500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

अधिकरण ने पाया कि वह स्थायी रूप से 50 फीसदी अपंग हो गया है. अधिकरण ने पाया, \'\'चोट ने उनके वैवाहिक जीवन समेत समस्त सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया है.\'\'

सिंह के अनुसार उन्हें पिछले साल 22 मई को लापरवाही से चलाई जा रही होंडा सिटी कार ने दक्षिण दिल्ली में पंचशील फ्लाईओवर सिग्नल के निकट टक्कर मार दी जब वह अपने मित्र के साथ बाइक से जा रहे थे.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्घटना में शामिल वाहन को लापरवाही से चलाया जा रहा था. वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी की ओर से की गई समझौते की पेशकश को स्वीकार कर लिया.

कार मालिक ने हालांकि अधिकरण के समक्ष आरोपों का जवाब नहीं दिया.

युवक की आयु और उसे हुए कष्ट के साथ ही उसकी आय का स्रोत बंद हो जाने और अन्य कारकों पर विचार करते हुए अधिकरण ने 32 लाख 61 हजार 500 रुपये मुआवजे की राशि के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया.

 



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment