मंदिर के सेट पर जूते पहने का मामला : सलमान, शाहरुख के खिलाफ मामला नहीं बनता : पुलिस

Last Updated 13 Feb 2016 05:57:24 AM IST

बिग बॉस नौ की शूटिंग के दौरान एक मंदिर के सेट पर जूते पहने के मामले में बालीवुड अभिनेता सलमान खान व शाहरुख खान को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है.


सलमान खान

बालीवुड अभिनेता सलमान खान व शाहरुख खान के खिलाफ बिग बॉस नौ की शूटिंग के दौरान एक मंदिर के सेट पर जूते पहने के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी अदालत में बताया है कि उनके खिलाफ कोई संज्ञेय मामला नहीं बनता. इस मामले में एक वकील ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन लोगों ने ऐसा कर के भक्तों की भावनाएं आहत की हैं. इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी.

एसीएमएम वीके गौतम की अदालत  के लिंक मजिस्ट्रेट जोगिंदर सिंह के समक्ष पुलिस ने अपनी एटीआर रिपोर्ट में कहा कि प्रमोशनल शूट एक धार्मिक स्थल की पवित्रता या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मकसद से नहीं किया गया था. हालांकि पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि अदालत जो भी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसी तरह का एक मामला मेरठ की अदालत में आाया था जिसे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है.

पुलिस ने ‘वायकाम 18’ के चैनल प्रोड्यूसर के जवाब का भी जिक्र  किया जिसमें कहा गया है कि शाहरूख खान ‘बिग बास 9’ के सेट पर आए थे और सलमान खान से मिले थे जिनके साथ उन्होंने बालीवुड फिल्म ‘करण अर्जुन’ में काफी समय पहले एक साथ काम किया था. वे दोनों काफी समय बाद मिले थे अत: निदेशक ने सोचा कि काली मंदिर के सेट पर उन्हें उसी तरह मिलते हुए दिखाया जाए जैसे वे करण-अजरुन फिल्म में काली मंदिर में मिले थे.

एक अधिवक्ता ने शिकायत दायर करके अदालत से दोनों कलाकारों, कलर्स चैनल, रियलिटी शो के निर्देशक एवं निर्माता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया था. वकील की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाएं उकसाने की मंशा से जानबूझकर एवं द्वेषपूर्ण कृत्य), 298 (धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की मंशा से शब्द कहना) और 34 (समान आशय) के तहत कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए.



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