केजरीवाल को झटका, CBI छापे में जब्त फाइलें लौटाने का आदेश रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सीबीआई छापे में जब्त किए गए दस्तावेजों को लौटाने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) |
वहीं दिल्ली सरकार ने सिंगल जज बैंच के आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है. गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रिंसीपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए थे.
सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपील की थी. इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई से फाइलें लौटाने को कहा था. इस पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राजेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया था. इससे पहले दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह दिल्ली सचिवालय पर मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ कागजात वापस लौटाए.
बीते साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था.
दिल्ली सरकार ने डाक्युमेंट लौटाए जाने पर HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर ली है.सरकार का कहना है कि यह सिंगल जज की बेंच का फैसला है.
सरकार CBI से डाक्युमेंट वापस लेने के लिए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
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