घपलेबाजी में केंद्रीय जल आयोग के 14 सरकारी कर्मचारियों को सजा
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के 14 लोक सेवकों को सरकारी धन की घपलेबाजी करने के अपराध में पटियाला हाउस की सीबीआई अदालत ने अधिकतम सात साल तक के कारावास की सजा सुनाई है.
घपलेबाजी में CWC के 14 कर्मचारियों को सजा |
जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 409 समेत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपियों को दोषी ठहराया.
इन 14 दोषियों के अलावा तीन और आरोपी थे जिनकी 2001 में दर्ज मामले के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी.
अदालत ने 177 पन्ने के फैसले में कहा, अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि सभी दोषियों (सिवाय ए 2, ए 16 और ए 17 के) ने बेईमानी से सरकारी धन का घपला किया या उसका अपने काम के लिए इस्तेमाल किया. इसलिए, मैं उन्हें आईपीसी की धारा 403 और 409 के साथ पढ़ते हुए धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराता हूं.
अदालत ने दोषियों वाई पी शर्मा, ओ पी नारंग, जय कुमार सिंगल, जे पी शर्मा और एस के अग्रवाल को सात सात साल के कारावास और चंद्रेर मांझी, ओम प्रकाश, शिव सागर नायक, ओम प्रकाश और हयात सिंह को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई.
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