सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, पत्नी ने किया समझौते से इनकार

Last Updated 05 Oct 2015 12:48:33 PM IST

आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है.


सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)

कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में फंसे सोमनाथ भारती की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा है. वहीं उनकी पत्नी लिपिका ने उनसे समझौता करने से इनकार कर दिया है.

लिपिका ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह इस मामले में समझौता नहीं करना चाहती हैं और अपना केस आगे भी लड़ेंगी.

उल्लेखनीय है कि सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने उन पर घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश करने समेत कई आरोप लगाए हैं.

भारती को 29 सितम्बर को तड़के गिरफ्तार किया गया था. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था.

भारती ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके साथ उन्होंने अनुरोध किया था कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला होने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास मामले में मध्यस्थता की संभावना तलाश करने के लिए सोमवार को उनकी उपस्थिति पर जोर दिया था.

हाईकोर्ट ने 22 सितम्बर को सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत हैं.



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