नौ साल की सौतेली बेटी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 10 साल का कारावास
दिल्ली की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नौ साल की सौतेली बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई.
सौतेली बेटी से रेप करने वाले को 10 साल की सजा (फाइल फोटो) |
अदालत ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के करीबी संबंधों वाले व्यक्ति से ऐसे अपराध की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने उत्तर दिल्ली निवासी व्यक्ति को उसकी पत्नी की शिकायत पर कारावास की सजा सुनाई. उस महिला ने अपने पहले पति की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति से शादी की थी.
अदालत ने कहा, \'\'दोषी (व्यक्ति), जिसे पीड़िता अपना पिता मानती थी, उसे उसके साथ किए गए अपराध के कारण मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा. सभ्य समाज में इस तरह के करीबी संबंधों वाले व्यक्ति से इस तरह का अपराध किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वह भी उस घर की चहारदीवारी के भीतर जिसमें वह और पीड़िता रहते थे---.\'\'
अदालत ने कहा, \'\'दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है.\'\'
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