केजरीवाल ने मुकदमे की कार्यवाही खत्म करने के लिये दायर की याचिका

Last Updated 01 Aug 2015 09:54:36 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी में कांग्रेस तथा भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही खत्म करने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल

न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की अदालत में अपराध प्रक्रि या संहिता की धारा 482 के तहत कल दायर लखनऊ पीठ में दायर इस याचिका को ताजा मामलों की सूची में रखा गया है. इस पर आगामी तीन अगस्त को सुनवाई होगी.

दिल्ली सरकार के शासकीय अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा ने बताया कि केजरीवाल के खिलाफ अमेठी के मुसाफिरखाना थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उनके खिलाफ गत 20 जुलाई को सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए अदालत में पेश होने को कहा था.

केजरीवाल ने याचिका दायर करके मामले की समूची कार्यवाही को चुनौती देते हुए मामले में दायर आरोपपत्र तथा वारंट को निरस्त किये जाने के आदेश देने का आग्रह किया है.

मुर्तजा ने बताया कि केजरीवाल के खिलाफ मई 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी के औरंगाबाद गांव में कांग्रेस तथा भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

केजरीवाल ने अपने वकीलों महमूद आलम, मोहम्मद रिजवान खां तथा रिशाद मुर्तजा को राज्य सरकार की तरफ से अदालत में पेश होने के लिये अधिकृत किया है.
 



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