पार्टी में अपने सहकर्मी से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को चार वर्ष की जेल

Last Updated 29 Jul 2015 06:06:13 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने अपने घर में पार्टी के दौरान अपनी सहकर्मी से छेड़छाड़ करने के आरोपी व्यक्ति को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.


सहकर्मी से छेड़छाड़ करने वाले को चार साल की जेल (फाइल फोटो)

अदालत ने कहा है कि उसने अपनी मेहमान, जो काफी नशे में थी, के साथ \'\'अभद्र हमला\'\' किया जो अपराध को \'\'काफी गंभीर\'\' बनाता है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने दिल्ली निवासी संजीव कुमार को जेल की सजा सुनाते हुए कहा, \'\'मेरे विचार से उसे काफी कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसे हल्के में नहीं छोड़ा जाना चाहिए.\'\'

न्यायाधीश ने कहा, \'\'तथ्य यह है कि दोषी ने अपने मेहमान पर ही अभद्र हमला किया और वह भी तब जब वह उसके घर में शराब के नशे में थी जो उसके अपराध को और भी गंभीर बना देता है.\'\'

अदालत ने उस पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दक्षिण पश्चिम) पीडित को उचित मुआवजा दे.
    
अदालत ने दिल्ली में रह रहे उत्तरप्रदेश निवासी व्यक्ति को सजा देते हुए कहा कि उसने अपने मेहमान से दुर्व्यवहार किया जिसे उसने अपने घर पर पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए पार्टी में निमंत्रित किया था.



इसने कहा, \'\'दोषी जानता था कि पीड़िता शराब के नशे में थी और इस प्रकार वह प्रतिरोध कर पाने की स्थिति में नहीं थी. उसकी मंशा अपनी यौन लिप्सा की पूर्ति करना था...\'\' अदालत ने पार्टी में मौजूद चार अन्य मेहमानों की गवाही पर विास कर सजा सुनाई.

बहरहाल अदालत ने भादंसं के तहत बलात्कार के प्रयास (धारा 376 और 511) के आरोपों को नरम कर छेड़छाड़ (धारा 354) कर दिया और कहा कि बलात्कार के प्रयास को साबित करने का कोई साक्ष्य नहीं है.

अदालत ने कहा, \'\'यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि कुमार ने पीड़िता के साथ यौन क्रिया करने की चेष्टा की.\'\'

महिला द्वारा दस मई 2014 को शिकायत करने के दो दिनों बाद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था.

 

 

 



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