राजधानी के होटल, रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

Last Updated 29 Jul 2015 06:08:09 AM IST

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सारे होटल, रेस्टोरेंट तथा गेस्ट हाउस को सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी किया है.


राजधानी के होटल, रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

इस आदेश के द्वारा अब राजधानी के सभी होटलों व रेस्टोरेंट में आनेजाने वालों पर नजर रहेगी. आतंकवादी गतिविधि को रोकने के अलावा हत्या व डकैती जैसे संगीन वारदातों को रोकने में इससे मदद मिलेगी.

इसलिए सभी होटल व रेस्टोरेंट को निर्देश जारी कर दिया गया है कि उनके द्वारा लगाए जाने वाले कैमरे की क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि वे पचास मीटर की दूरी तक के सारे दृश्य कैद करने में सक्षम हों. पुलिस द्वारा जारी यह आदेश राजधानी में 19 सितम्बर तक लागू रहेगा.

उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले को छह महीने की सजा तथा एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस आदेश में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश के साथ-साथ आवाज की रिकार्डिग करने की व्यवस्था करने कहा गया है साथ ही प्ले बैक की भी सुविधा रखनी होगी.

रिकार्डिंग सुविधा में सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रावधान करना होगा. जब भी आवश्यकता होगी, पूरी सीसीटीवी फुटेज सीडी रिकार्ड कर पुलिस को पहुंचानी होगी. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सीसीटीवी को चालू हालत में रखना होगा तथा किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी होने से होटल व रेस्टोरेंट प्रशासन को इसे तुरन्त चालू कराना होगा.

स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के सिलसिले में पुलिस तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. सीसीटीवी लगाने से इसके कई बेहतर प्रभाव होंगे जिसमें संदेहास्पद व्यक्ति पर भी नजर रखी जा सकेगी. 

इसके अलावा होटलों में आने वाले अतिथि की जानकारी रजिस्टर में दर्ज कर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को भी इसकी सूचना देनी होगी. आगन्तुकों की संख्या पुलिस को नियमित रूप से बतानी होगी. सनद रहे कि इंटरनेट कैफे को भी इसी प्रकार का आदेश पूर्व में दिया जा चुका है क्योंकि इंटरनेट कैफे के दुरुपयोग करने का मामला पूर्व में प्रकाश में आया है. इसके दायरे को अब होटलों व रेस्टोरेंट तक कर दिया गया है.

संजय के झा
एसएनबी


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