अनधिकृत कालोनियों के विकास शुल्क में राहत, पानी व सीवर के लिए 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा भुगतान
राजधानी दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में पानी व सीवर कनेक्शन के लिए अब विकास शुल्क के रूप में 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा.
अनधिकृत कालोनियों के विकास शुल्क में राहत (फाइल फोटो) |
सरकार ने विकास शुल्क में राहत देने के साथ-साथ पानी के अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने के शुल्क में भी कमी की है. अब कनेक्शन नियमित कराने के लिए मात्र 3310 रुपये चुकाने होंगे.
दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ सज्जन सिंह यादव ने बताया कि राजधानी के ई, एफ, जी और एच श्रेणी के अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को 200 वर्ग मी. तक के क्षेत्र के आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू और मिश्रित उपयोग श्रेणी के भूखंडों के लिए विकास शुल्क मात्र 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर (अलग से पानी और सीवर के लिए) कर दिया गया है.
यह दर वाणिज्यिक और संस्थागत मामलों के लिए और 200 वर्ग से बड़े भूखंडों के लिए लागू नहीं होगी. निर्धारित अवधि के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को विकास शुल्क के भुगतान में लगभग 80 प्रतिशत की राहत मिलेगी.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में विकास शुल्क की दर पानी के लिए 440 रुपये और सीवर के लिए 494 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिन्होंने विकास शुल्क का आंशिक भुगतान किया है और यदि यह भुगतान वर्तमान विकास शुल्क यानि 100 प्रति वर्ग मीटर से कम है तो इस स्थिति में उन्हें शेष धनराशी ही जमा करनी होगी.
उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के सभी अनधिक़ृत कनेक्शनों को नियमित करने के लिए एक उदारीत योजना का भी शुभारंभ किया है, घरेलू उपभोक्ताओं का अनधिकृत कनेक्शन 18000 रुपये के बजाये मात्र 3310 रुपये के भुगतान पर नियमित हो सकता है. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का अनधिकृत कनेक्शन भी इस योजना के तहत नियमित किया जा सकता है. यह योजना 27 अगस्त 2015 तक चालू रहेगी.
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