अधिसूचना मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Last Updated 29 May 2015 12:01:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसीबी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.


केजरीवाल सरकार को झटका, मिला नोटिस (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार से अधिकारों की जंग लग रहे अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके सीकरी और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अवकाश पीठ ने यह नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर सकता है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नौकरशाहों, खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास होने से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना को गलत बताया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना 21 मई को जारी की थी.

केंद्र सरकार की ओर से एक याचिका में हाई कोर्ट की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी. गृह मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट की व्यवस्था के बाद अनिश्चितता व्याप्त है.

 



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