केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने दी चुनौती
दिल्ली की आप सरकार व उपराज्यपाल की लड़ाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है.
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार (फाइल फोटो) |
दिल्ली सरकार ने इस मामले में उपराज्यपाल द्वारा कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गेमलिन की नियुक्ति के साथ केंद्र सरकार के 21 मई के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी है जिसमें उक्त नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों की नियुक्ति का पूरा अधिकार दिया गया था.
न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद की अगुआई वाली बेंच के समक्ष दायर याचिका में दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रमन दुग्गल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 21 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में सेवाओं, लोक आदेश, पुलिस और भूमि तथा नौकरशाहोंकी सेवाओं से जुड़े मामले होंगे, इससे उन्हें मुख्यमंत्री से राय मांगने के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां होंगी.
दुग्गल ने यह भी कहा कि उन्होंने पूर्व में केंद्र की ओर से जारी सभी नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. याचिका में मुख्य रूप से उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें उपराज्यपाल द्वारा कार्यवाहक प्रधान सचिव के तौर पर शकुंतला गेमलिन की नियुक्ति की गई थी और इसी तैनाती को लेकर दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के बीच जंग और बढ़ गई थी.
इससे पहले एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के बीच केंद्र सरकार के कर्मियों की जांच का अधिकार होने की बात कही थी. बेंच ने कहा था कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी एसीबी के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत ने उक्त बात कहते हुए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार एक हेड कांस्टेबल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. उसी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को भी संदिग्ध बताया है जिसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को नौकरशाहों के ट्रांसफर व पोंस्टिंग की शक्ति होने की बात कही थी. अब इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट करेगी.
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